अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अनुमोदन प्रक्रिया २०२०-२१ हेतु सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी विद्यमान तथा र्नइ तकनीकी संस्थाओं से निम्नानुसार श्रेणियाें के अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

सभी आवेदकाें से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अभातशिप के वेब-पाेर्टल पर आॅनर्लाइन आवेदन करने से पहले अभातशिप की अनुमाेदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020-21 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमाेदन की मंजूरी) विनियम, 2020 का अत्यंत ध्यानपूर्व क तथा सम्पूर्ण तः अध्ययन कर लें, जाेकि अभातशिप के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

नए तकनीकी संस्थान
केवल अनुमाेदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मामलों में ही ‘‘डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण-पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर इंजीनियरी एवं प्रौद्याेगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयाेजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिर्जाइ न/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु’’ आवेदनाें काे अनुमति दी जाएगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, पिछले शैक्षणिक वर्षों में भारतीय भेषजिक परिषद् द्वारा अनुमाेदित सस्थाएं/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प में पाठ्यक्रम संचालित कर रही विद्यमान संस्थाए/डिजाइन/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम/एम.सी.ए./एम.बी.ए. जैसे कार्यक्रम संचालित कर रही गैर-तकनीकी संस्थाएं जिनके पास अभातशिप का अनुमोदन नहीं है, अपना आवेदन र्नइ तकनीकी संस्थाओं के रूप में जमा करेंगी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय भेषजिक परिषद् काे पारित आदेशों के आलोक में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) भी आवेदकों को नए भेषजी संस्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देगी तत्पश्चात् उनका प्रक्रमण किया जाएगा। तथापि, कोई अंतिम निर्ण य तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि अदालत इस मामले में अंतिम आदेश नही देती।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी.ए. संख्या 364/2005 के आलोक में दिनांक 08.11.2019 काे पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रम में पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने/प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए वास्तुकला परिषद् का अनुमोदन अनिवार्य है, तथापि इच्छुक संस्थान अभातशिप के अनुमाेदन हेतु अभातशिप के पास आवेदन कर सकते हैं। अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक मानित विश्वविद्यालय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश सीए संख्या 17869-17870/2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में) र्नइ संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगे।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय/घटक महाविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगे।

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विद्यमान तकनीकी संस्थान
विद्यमान तकनीकी संस्थाओं से, जाे इंजीनियरिंग और प्राैद्याेगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन और खानपान प्राैद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/ स्नातक पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालयाें/बोर्ड से संबद्ध तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं अथवा एकल (स्टैण्डअलोन) संस्थाओं से निम्नलिखित के लिए आवेदन

  • स्व-प्रकटीकरण के आधार पर अनुमाेदन का विस्तार
  • अनिवासी भारतीय(यों) (एनआर्रआइ ) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
  • स्थान/स्थिति में परिवर्तन
  • डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
  • विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम (मों)/स्तर (राें) काे आरम्भ करना
  • एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर में चर्लाइ जा रही संस्थाओं का विलय करना
  • विद्यमान संस्थाओं में अनुमाेदन का विस्तार (इ ओए पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षाें) में रोक के उपरांत अनुमोदन जारी करना/प्रवेश-क्षमता काे बहाल करना (रिस्टोरेशन)
  • विद्यमान संस्थानों में भेषजी में डिप्लोमा/डिग्री आरम्भ करना।
  • विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/पीआईआे/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चाें हेतु अधिसंख्य सीटाें काे आरंभ करना/जारी रखना
  • महिला संस्था का सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
  • प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
  • एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
  • संस्था को बंद करना
  • पीजीडीएम पाठ्यक्रम को एमबीए पाठ्यक्रमा ें में परिवर्तित करना तथा इसके विपर्यय
  • एमसीए पाठ्यक्रमों का े बंद करना तथा एमबीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा इसक े विपर्यय
  • पाठ्यक्रमों का संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमा ें में परिवर्तन
  • प्रबंधन में अध्येता (फेलाे) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
  • पाठ्यक्रम (माें) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों का विलय करना/प्रवेश-क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) काे बंद करना
  • संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बाेर्ड के नाम में अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
  • संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
  • बैंक के नाम में परिवर्तन
  • न्यास/साेसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन
  • अनुमोदन में विस्तार (ईओए) काे आगे बढ़ाना
  • तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं के बीच सहयोग एवं ट्वििनिंग कार्यक्रम

व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम
डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली विद्यमान तथा बाेर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं से राष्ट्रीय काैशल अर्ह ता ढ़ाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (ओं) आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनुमाेदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

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मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रम
मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रम आरंभ करने/जारी रखने के लिए अनुमाेदन प्राप्त करने हेतु स्टैण्डअलाेन संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

अनुमोदन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि: 29 फरवरी 2020
केवल विद्यमान संस्थाओं काे स्व-प्रकटन (self-disclosure) आधार पर अनुमोदन में विस्तार हेतु आॅनर्लाइ न आवेदन जुर्माने सहित (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020-21 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार) जमा करने के लिए दिनांक 05 मार्च, 2020 तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि काे नही बढ़ाया जाएगा।

टिप्पणी:- सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2020-21 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाईट “www.aicte-india.org> Approval Process 2020-21 Quick Link” देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर र्कोइ अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

अभातशिप द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020-21 में हुए परिवर्तनों से लाभार्थि यों काे अवगत कराने हेतु लाभार्थि यों के लिए निम्न सारणी के अनुसार कार्यशालाओं का आयाेजन भी किया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी इसके लिए अभातशिप के पार्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं:
10 फरवरी, 2020 – प्रातः 10ः00 बजे सरदार पटेल इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंधेरी, मुम्र्बइ
12 फरवरी, 2020 – प्रातः 10ः00 बजे अभातशिप सभागार, नई दिल्ली
13 फरवरी, 2020 – प्रातः 10ः00 बजे जेएनटीयू सभागार, अनंतापुर

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